हरियाणा टीचर ट्रांसफर पालिसी 2023 Features | ट्रांसफर पालिसी जोन प्रणाली समाप्त

Darshan Singh
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टीचर ट्रांसफर पालिसी 2023

हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने 09. 08. 2023 को अपनी टीचर ट्रांसफर पालिसी 2016 को  टीचर ट्रांसफर पालिसी 2023 से परवर्तित कर दिया।  इसके लिए एक आर्डर जारी कर हर पहलु को विश्तृत  तरीके से बताया गया। इसका मुख्य आकर्षण यह रहा कि अब जोन की जगह एजुकेशनल ब्लॉक के अनुसार ट्रांसफर होंगे।   

हरियाणा टीचर ट्रांसफर पालिसी 2023 Features | ट्रांसफर पालिसी जोन प्रणाली समाप्त
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टीचर ट्रांसफर पालिसी 2023 का उदेश्य|Objective:

इस ट्रांसफर पालिसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि सभी जगह जरुरत के अनुसार बराबर मात्रा में टीचर को स्थानांतरित किया जा सके जिससे बच्चो की पढ़ाई सुगम तरीके से हो सके। इसके साथ ही हर अध्यापक को एक स्पष्ट तरीके से ट्रांसफर किया जा सके

किन पर लागू | Applicability:

यह ट्रांसफर पालिसी सभी सरकारी अध्यापकों पर लागू होगी जो भी हरियाणा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर आसीन हैं।

टीचर ट्रांसफर पालिसी 2023 में परिभाषाएं | Definition

इस नीति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
  1.  Actual Vacancy: एक ऐसी पोस्ट जिस पर मौजूदा समय में कोई अध्यापक नहीं है। 
  2. Deemed Vacancy: 
    1. एक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा धारण किया जाने वाला मुख्य पद जिसपर वह लगातार या संचयी रूप से पाँच या अधिक वर्ष से काबिज है। 
    2. एक मुख्य पद जिस पर एक उस  शिक्षक का कब्ज़ा है जिसे  पैरा 5(iv) के अनुसार मैन्युअल पोस्टिंग दी गई।
    3. वह पोस्ट जिस पर इस समय कोई अतिथि/संविदा/तदर्थ शिक्षक कार्यरत है। 
    4. एक मुख्य पद पर ऐसे शिक्षक का कब्ज़ा है जिसने  स्वेच्छा से जनरल ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने का विकल्प चुना है। 
  3. Core Post: मॉडल संस्कृति स्कूल, आरोही मॉडल और केजीबीवी को छोड़कर सभी पद जो सरकारी स्कूलों में हैं। 
  4. विभाग: स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा जिसमें माध्यमिक शिक्षा और एलेमेंटरी एजुकेशन दोनों शामिल हैं। 
  5. ट्रांसफर के लिए योग्य शिक्षक: एक शिक्षक जो सामान्य स्थानांतरण ड्राइव में भाग लेने के लिए घोषित किया गया हो और इस नीति में उल्लिखित कारणों के लिए पात्र भी हो। 
  6. ट्रांसफर के एलिजिबल पोस्ट: एक ऐसी vacancy जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव में Normalization के बाद खुली हो, यह उस हर अध्यापक के लिए एक Eligible Vacancy मानी जाएगी जिसके लिए वो इस ट्रांसफर ड्राइव में पार्टिसिपेट करने का प्रयास कर रहा है।  
  7. अतिथि शिक्षक: अतिथि शिक्षक का अर्थ है एक शिक्षक जो हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 में परिभाषित (12.03.2019 को अधिसूचित)
  8. गैर-प्रमुख पद: गैर-प्रमुख पदों में निम्नलिखित शामिल हैं:-
    • वह हर पद जो हरयाणा शिक्षा परियोजना परिषद्  राज्य हेडक्वार्टर पर या फील्ड में  जिस पर कोई अध्यापक कार्यरत है। 
    • एससीईआरटी, गुरूग्राम में शिक्षकों के रिक्त पद जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), शिक्षक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्थान (बीआईटीई), सरकारी प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (GETTIs)
    • DEO ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट इलेमेंटरी एजुकेशन ऑफिस में कार्यरत अध्यापक। 
    • मॉडल संस्कृति स्कूल में वो सभी पद जिस पर अभी कोई अध्यापक कार्यरत है। 
    • आरोही मॉडल स्कूल और KGBV में सभी पद जिन पर अभी कोई अध्यापक कार्यरत है। 
  9. Qualifying Date: वास्तविक रिक्तियों की गणना, मानी गई रिक्तियां, योग्यता अंक गणना, ठहरने की गिनती और के लिए पदों का युक्तिकरण के पश्चात्त   कट ऑफ़ तिथि पर विचार किया जाएगा 
  10. पदों का युक्तिकरण: गणना करने का एक अभ्यास किसी विद्यालय में शिक्षकों के पदों की वास्तविक आवश्यकता कटऑफ तिथि पर छात्र संख्या के आधार पर किया जायेगा।

प्रक्रिया: जनरल ट्रांसफर ड्राइव Process

जनरल ट्रांसफर ड्राइव प्रशाशनिक सचिव के द्वारा निर्धारित समय पर शुरू होगी जिसमे एक क्वालीफाइंग डेट होगी। इसमें निम्नलिखित पर्किर्या शामिल रहेंगे :-
  1. पदों का युक्तिकरण. 
  2. वास्तविक रिक्ति सूची तैयार करना और रिक्ति सूची को समझना। 
  3. जो शिक्षक स्वेच्छा से ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना चाहते है उनकी राय लेना 
  4. "योग्य शिक्षकों" की पहचान करना 
  5. शैक्षणिक चयन के लिए प्राथमिकताएं तलाशना पहली बार में ब्लॉक के ऑप्शन मांगे जायेंगे। इसके बाद, सामान्यीकरण किया जाएगा और उसके बाद स्कूलों के विकल्प मांगे जाएंगे।
  6. स्थानांतरण आदेशों का सृजन.
इसके बाद विभाग द्वारा प्रत्येक प्रक्रिया के लिए तिथियां और समय जारी किया जाएगा 

ट्रांसफर ड्राइव का मूल सिद्धांत:

  1. जो भी अध्यापक राज्य या जिला काडर के किसी भी पद पर तैनात हैं, वे सभी अध्यापक इस ट्रांसफर ड्राइव भाग लेने के लिए बाध्य हैं।
  2. जब भी किसी ट्रांसफर ड्राइव पर विचार किया जाता है प्रशासनिक सचिव एक विशिष्ट आदेश द्वारा निर्णय लेंगे कि ड्राइव में कौन से कोर पोस्ट शामिल किए जाएंगे।
  3. हर टीचर जिसने एक स्कूल में लगातार या टुकड़ों में 5 साल पुरे कर लिए हैं वह इस ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए योग्य होगा।
  4. वो सभी अध्यापक (PGTs / TGTs/C&Vs) जिन विषयों की कुल संख्या 80 से कम हो उनके लिए जरुरी नहीं है कि इस ट्रांसफर में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। या जबतक वो पोस्ट रेशनलाइजेशन की वजह से सरप्लस न घोषित हो। विभाग इस तरह के विषय की सूचि जनरल ट्रांसफर ड्राइव से पहले प्रकाशित की जाएगी।
  5. जनरल ट्रांसफर ड्राइव साल में एक बार आयोजित की जाएगी।
  6. प्रशाशनिक सचिव ही यह तय करेंगे कि क्वालीफाइंग डेट, एक्चुअल vacanicies, deemed vacancies, weightage/ merit points calculation, count of stay और rationalization of posts कब और कैसे होगी।
  7. जनरल ट्रांसफर ड्राइव एक एप्रूव्ड वेबसाइट के द्वारा ही की जाएगी।
  8. ड्राइव में शैक्षिक ब्लॉक एवं पदों का विकल्प एक बार लाभ उठाने और पुष्टि करने वाले स्कूल अंतिम होंगे और बदला नहीं जा सकता।
  9. राज्य व् जिला में कहीं भी ट्रांसफर से बचने के लिए सभी योग्य शिक्षक अधिकतम शैक्षिक ब्लॉकों/स्कूलों संख्या का विकल्प चुन सकते हैं।
  10. IMS पोर्टल पर अपनी सही जानकारी को अपलोड करना स्वयं शिक्षक की जिम्मेदारी होगी।
  11. सभी टीचर अपने लिए अधिकतम 10 ब्लॉक्स का चुनाव भर सकते हैं। C&V and PRTs अपने जिले में अधिकतम ब्लॉक भर सकते हैं।
  12. ब्लॉक अलॉट होने के बाद सभी एलिजिबल टीचर उस ब्लॉक में अधिकतम स्कूल की preferences भर सकते हैं जो क्रमवार होंगीं।
  13. इस नीति के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों का आवंटन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा
  14. जिन टीचर को पहले राउंड में कोई विकल्प नहीं मिल पायेगा, दूसरे राउंड में बचे हुए स्कूलों के विकल्प चुन सकते हैं। 
  15. C&V Teachers को TGT टीचर के ऊपर जिले में वरीयता दी जाएगी ताकि वो उसी जिले में अपना विकल्प पा सकें।
  16. सभी पात्र ESHMs को ESHMs और TGT पोस्ट को भरना अनिवार्य होगा। जबकि ESHMs को पोस्ट अलॉट करते समय उनको ESHMs पोस्ट पर ही वरीयता दी जाएगी। सभी ESHMs को ESHMs की पोस्ट भरने के बाद ही TGT पोस्ट दी जाएगी।
  17. जनरल ट्रांसफर ड्राइव के पश्चात गेस्ट टीचर के लिए ट्रांसफर ड्राइव चलायी जाएगी जिसमे सभी गेस्ट टीचर को भाग लेना अनिवार्य होगा। केवल रिक्त पोस्ट ही गेस्ट टीचर को ऑफर की जाएँगी।
  18. हालाँकि ट्रांसफर ड्राइव के दौरान खाली हुए गेस्ट टीचर को तब तक relieve नहीं किया जायेगा तब तक उनको अगले स्कूल में एडजस्ट नहीं किया जाता।
  19. जनरल ट्रांसफर ड्राइव के बाद नए विवाहित, जल्द तलाक शुदा , तथा विधवा टीचर को manually उनकी पसंदीदा जगह दी जाएगी इस शर्त के साथ कि वो अगली जनरल ट्रांसफर ड्राइव में अनिवार्य रूप से भाग लेंगी।
  20. हर शिक्षक का यह दायित्व होगा कि वो ट्रांसफर के तुरंत बाद नए स्टेशन को ज्वाइन करे।

Normalization ऑफ़ पोस्ट्स, मेरिट के लिए कैलकुलेशन टेबल, प्रोटेक्शन इत्यादि के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके विभाग द्वारा जारी नोटिफिक्शन को पढ़ सकते हैं।

Original Notification Link


सन्दर्भ:

  1. हरियाणा सेकण्डरी स्कूल एजुकेशन निदेशालय (वेबसाइट
  2. Haryana: शिक्षक तबादला नीति में संशोधन पर CM की मुहर, अब एक स्कूल में पांच साल तक ही रह पाएंगे टीचर( अमर उजाला)
  3. Haryana cabinet approves Teacher Transfer Policy 2023; extra incentives for teachers serving in Nuh-(The Tribune)






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